
india is home to one of the largest police force in the world. Police Forces have to operate 24 hours a day, For every incident that occurs, a police officer is required to file a report.
DATE-20/07/2021 MONTH- JULY FORCE-TODAY NEWS REPORTER -SHIVANI-AGARWAL CYBER CRIME REPORTER
कानून क्या कहता है? पोर्नोग्राफी कंटेंट देख सकते हैं? पूरी जानकारी
सवाल ये उठता है कि सरकार ने भारत में पोर्नेग्राफी बैन कर दी है, तो क्या इस तरह का कंटेंट देखा जा सकता है। खासकर कुछ ऐप्स या वेबसाइट की मदद से पोर्न कंटेंट डाउनलोड भी किया जा सकता है। इसे लेकर कानून क्या कहता है?
पोर्नोग्राफी विरोधी कानून
इंटरनेट
के माध्यम से पोर्नोग्राफी का व्यापार इन दिनों तेजी से बढ़ा है। यही कारण
है कि पोर्नोग्राफी एक बड़ा धंधा बन गया है। पोर्नोग्राफी में फोटो,
वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो जैसी चीजें आती हैं। ऐसी सामग्री को किसी और को
प्रकाशित करना या भेजना पोर्नोग्राफी विरोधी कानून के अधीन आता है।
अश्लील वीडियो बनाना अपराध है
कानून में दूसरों के अश्लील वीडियो बनाना, एमएमएस बनाना, ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दूसरों को भेजना या किसी की इच्छा के विरुद्ध अश्लील संदेश भेजना शामिल है। पोर्नोग्राफी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित या प्रसारित करना अवैध है। अश्लील सामग्री को देखना, पढ़ना या सुनना गैरकानूनी नहीं है। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अवैध माना जाता है।
आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत सजा
इस मामले में आईटी एक्ट, 2009 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। अपराध की गंभीरता के आधार पर पहले अपराध में पांच साल तक की जेल या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। हालांकि, एक और अपराध के लिए कारावास को 7 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है।
SHIVANI-AGARWAL CYBER CRIME REPORTER
FORCE-TODAY NEWS
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